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प्रत्याशियों के खर्च और गतिविधियों पर कड़ी नजर

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज अंबेडकर नगर

प्रत्याशियों के खर्च और गतिविधियों पर कड़ी नजर

अंबेडकर नगर।

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय अनुवीक्षण, उड़न दस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम, एमसीएमसी एवं पेड न्यूज, वीडियो निगरानी टीम की बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के बाबत विस्तार से जानकारी दी।कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनावी पम्पलेट, पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और दो व्यक्तियों से प्रमाणित कराए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन करेंगे। यह प्रेस की जिम्मेदारी है कि वे दस्तावेज के मुद्रण के बाद समय के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति सौंपेंगे। मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति यानि एमसीएमसी केबल नेटवर्क, रेडियो इत्यादि सहित इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान की बारीकी से निगरानी करेंगे। साथ ही बताया कि भारतीय प्रेस परिषद ने पेड न्यूज को जिस प्रकार परिभाषित किया है, उसी के आधार पर कड़ी नजर रखनी है। पेड न्यूज प्रकाशित करने पर संबंधित मीडिया को चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में फेक न्यूज पर एमसीएमसी कमेटी को निगरानी करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की भ्रामक खबर प्रकाशित/प्रसारित की जाती है तो निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों के क्रम में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि सहायक व्यय प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट/आदेश प्राप्त करे और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे में उचित रूप से दर्शाये। भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उड़नदस्तों को हस्तान्तरित करें और व्यय प्रेक्षक को तुरन्त सूचित करें। उड़न दस्ते प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें। उड़न दस्ता टीम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा। मतदाता को डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्यवाही करेगा। रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) की सहायता से वीडियो ग्राफी करे। स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा, जॉच किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की निर्देश दिए गए। वीडियो निगरानी टीमें व्यय से संबंधित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को दर्ज करने में सक्षम होनी चाहिए। वीडियो निगरानी टीम को रिकॉर्डिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वायस मोड) में रिकार्ड करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, सभी उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी जिला सूचना अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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